विरोध प्रदर्शन के बीच देश में नागरिकता कानून लागू, सरकार ने जारी की अधिसूचना

नई दिल्ली : देश में नागरिकता कानून लागू अधिसूचना जारी. विपक्षी दलों के भारी विरोध के बाद भी देश में नागरिकता कानून लागु कर दिया गया है. सरकार ने इस सम्बन्ध में अधिसुचन भी जारी कर दी है. गृह मंत्रालय की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें 10 जनवरी 2020 से इस अधिनियम (कानून) को लागू करने की घोषणा की गई है.

इस कानून के तहत अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी. कानून लागू होने से पहले इन्हें अवैध शरणार्थी माना जाता था.

इधर नागरिकता कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का मानना है कि यह कानून भारत के संविधान के खिलाफ है. प्रदर्शनकारियों का मानना है कि ये भारत के संविधान की सेक्युलर संरचना पर हमला करता है. लोगों का मानना है कि इस कानून के दायरे में पड़ोसी देशों में पीड़ित मुसलमानों को भी शामिल करना चाहिए.

इस कानून को लेकर राजनीतिक दलों ने सरकार को भी काफी परेशान कर रखा था. विपक्षी दलों ने इस कानून को लेकर सरकार पर भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने का आरोप भी लगाया था.

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