नई दिल्ली : केन्द्र सरकार ने देश में नोवल कोरोना वायरस को अधिसूचित आपदा का दर्जा दिया है ताकि इससे निपटने के लिए राज्य आपदा राहत कोष – एस डी आर एफ से मदद दी जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस को पहले ही महामारी घोषित कर चुका है।
गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा है कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद पर होने वाला खर्च राज्य आपदा राहत कोष वहन करेगा। उपकरणों पर होने वाला खर्च राज्य आपदा राहत कोष के लिए वार्षिक आवंटित राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
मरीजों को अलग-थलग रखे जाने के लिए बनाये जाने वाले वार्ड की संख्या और उनकी अवधि इन कैम्पों में रखे जाने वाले लोगों की संख्या और अवधि, नमूनों की जांच तथा स्क्रीनिंग जैसे उपायों के बारे में राज्य कार्यकारी समिति निर्णय लेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से भी स्वास्थ्य शिविर लगाए जा सकते हैं।