उमर और महबूबा के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज अगस्त से थे नज़रबंद

जम्मू : जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के समय से नरजबंद रहे कश्मीर ने दिग्गज नेताओ की मुश्किले अभी थमने का नाम ही नहीं ले रही है. इस मुश्कीलो के तहत कश्मीरी नेता महबूबा मुफ़्ती और उमर अब्दुलाह पर लगा पब्लिक सेफ्टी एक्ट. गुरुवार को प्रशासन ने दोनों पर मामला दर्ज कर लिया है. इसी कानून के तहत उमर अब्दुल के पिता फारुक अब्दुल्ला को पहले ही नज़रबंद करके रखा गया है.

पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत किसी भी आरोपी को बिना किसी अन्य आरोप या फिर ट्रायल के 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है. इस कानून के तहत आरोपी व्यक्ति को बिना वारंट या बिना किसी विशेष जुर्म के अरेस्ट या डीटेन कर रखा जा सकता है.

इधर प्रशासन के इस फैसले पर पीडीपी के प्रवक्ता मोहित भान ने कहा, जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के खिलाफ पीएसए लगाए जाने की पीडीपी कड़ी आलोचना करती है. प्रवक्ता ने कहा, अगर सरकार का विरोध करने पर मुख्यधारा के नेताओं पर मुकदमे होते हैं तो यह लोकतंत्र की हत्या है.

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