नई दिल्ली : महीने भर से अधिक समय से चला आ रहा लॉकडाउन अब समाप्ति की ओर है. ऐसे में आज केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए देश भर में सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है. इसके बाद आज से देश में सभी तरह की दुकाने खुलेंगी लेकिन शर्तो के साथ. शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कांप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। सरकार के आदेश के अनुसार आज से खुलने वाली सभी दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
आदेश के अनुसार देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत और नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों व निकट पड़ोस (गली मोहल्ले) की दुकानों के साथ ही एकल दुकानें खोलने की अनुमति होगी।आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन दुकानों में 50 फीसद कर्मचारी ही काम करेंगे। उन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए मास्क पहनना होगा और लॉकडाउन की शर्तो का पालन करना होगा। इसके साथ ही सरकार ने साफ कर दिया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है।