मतदान केंद्र में फोटोग्राफी करने दिशा-निर्देश जारी

एमसीबी/09 फरवरी 2025/ नगरीय निकाय निर्वाचन 2024-25 को दृष्टिगत रखते हुए सर्व पत्रकारों एवं फोटोग्राफरों द्वारा मतदान केंद्र के बाहर कतार में खड़े मतदाताओं के फोटो लिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु बगैर आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) द्वारा दिए गये प्राधिकार पत्र के उन्हंे मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा सकता। किसी भी परिस्थिति में किसी भी फोटोग्राफर को मतदान कक्ष में (जहां कि मतदाता मतदान मशीन का बटन मतदान के लिए दबाता है) नहीं जाने दिया जाना है और न ही मतदान करते हुए किसी मतदाता का फोटो लिया जाना है। अतः उक्त संबंध में सर्व मीडिया कर्मी को उपरोक्त में दिये गये निर्देश का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

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